छत्तीसगढ़: भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका, निर्वाचन मामले में अतिरिक्त मुद्दे जोड़ने की अर्जी खारिज
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को निर्वाचन से जुड़े मामले में हाईकोर्ट से झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका में अतिरिक्त मुद्दे तय करने की मांग संबंधी आवेदन खारिज कर दिया है। जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने 13 अक्टूबर को यह आदेश दिया।
यह चुनाव याचिका भाजपा सांसद विजय बघेल ने पाटन विधानसभा सीट से वर्ष 2023 में हुए चुनाव में भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती देते हुए दायर की है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया था हवाला
भूपेश बघेल की ओर से हाईकोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर चुनाव याचिका में अतिरिक्त मुद्दे तय करने की मांग की गई थी। इसके लिए उन्होंने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 के नियम 1, 2(2) और 5 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 87 का हवाला दिया था।
आवेदन में सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर 2026 के आदेश को भी आधार बनाया गया था। हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर को इस आवेदन पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
विजय बघेल ने निर्वाचन को दी है चुनौती
भाजपा सांसद विजय बघेल ने पाटन विधानसभा चुनाव के परिणाम को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। इसमें वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल के निर्वाचन को चुनौती दी गई है।
5 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान विजय बघेल व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य दर्ज कराने के लिए उपस्थित हुए थे। इसी दौरान भूपेश बघेल की ओर से अतिरिक्त मुद्दे तय करने के आवेदन का विषय सामने आया। विजय बघेल की ओर से इस आवेदन पर जवाब पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका था।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखा था। अब अदालत ने इसे खारिज कर दिया है।
17 सितंबर को भी खारिज हो चुका है आवेदन
इससे पहले 17 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल की ओर से दायर एक अन्य आवेदन भी खारिज कर दिया था। उस आवेदन में विजय बघेल की चुनाव याचिका को समय-सीमा के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की गई थी।
यह आवेदन सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86(1) के तहत दिया गया था।
ताजा आदेश के बाद पाटन विधानसभा चुनाव से संबंधित याचिका में आगे की न्यायिक कार्यवाही जारी रहेगी।
